पूर्व प्रधान प्रतिनिधि समेत 4 पर दर्ज हुआ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का मुकदमा

 एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ खडंजा उखाड़ने का मुकदमा 

महराजगंज (जौनपुर)


रास्ता अवरुद्ध करने के लिए खड़ंजा उखाड़ना पड़ा महंगा।पुलिस ने लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया मुकदमा।



सुजानगंज थाना क्षेत्र एवं महराजगंज विकास खंड के असरोपुर ग्राम पंचायत के मोलनापुर में भैया लाल पटेल के घर से सई नदी तट तक 15 वर्षों पूर्व 3 मीटर चौड़ा खडंजा बिछाया गया था।इसी मार्ग के किनारे ही नदी के तट पर अंत्येष्टि स्थल का निर्माण प्रस्तावित था। जिसके विरोध में गांव के ही पूर्व प्रधान प्रतिनिधि विकास यादव,उमेश सिंह, रामचंद्र यादव ने अज्ञात  के साथ मिलकर एक पखवाड़े पूर्व जेसीबी से खड़ंजे की ईट उखड़वाने के साथ गड्ढा खुदवा दिया था। ऐसे में ग्राम प्रधान धीरज चौबे ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि सुजानगंज पुलिस इस मामले में मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है।ऐसे में एसपी के आदेश पर सुजानगंज पुलिस ने चार के विरुद्ध लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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